कोलकाता। नारद कांड में मुख्य गवाह नारद न्यूज वेब पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मैथ्यू सैमुअल से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? यह स्पष्ट होना जरूरी है कि जन प्रतिनिधियों ने रुपये मांगे थे या मैथ्यू ने खुद से रुपए लेने के लिए प्रस्ताव दिया था? यह सवाल मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सीबीआइ के अधिवक्ता से पूछा।
इस दिन तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सीबीआई के अधिवक्ता से कहा कि इस मामले की जांच प्रक्रिया और तेज करनी होगी। इस मामले में मैथ्यू सैमुअल का बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया। इसके जवाब में सीबीआई के अधिवक्ता अशरफ अली ने कहा कि मैथ्यू से एक बार पूछताछ की जा चुकी है। उन्हें फिर से तलब किया गया पर वे बीमार होने की वजह से पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो पाए थे। अगले सप्ताह उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी।
इसपर न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में मैथ्यू से पूछताछ कर उनका बयान रिकॉर्ड करना अत्यंत आवश्यक है। मामले पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। ज्ञात हो कि गत महीने सीबीआई के साथ-साथ ईडी भी नारद मामले में तृणमूल के 13 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। उसी एफआईआर के खिलाफ तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।